हमारे श्रोता जितेंद्र साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रहे है कि साल 2013 से वो कंपनी में काम कर रहे है तथा उस वक्त यूएएन नंबर नहीं होता था इसलिए इन्हे नंबर प्राप्त नहीं था,अब उन्हें अपना पीएफ निकलना है तो यूएएन नंबर मांग रहा है तो ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए इन्हें जानकारी चाहिए। Jitender Kumar Yadav used to work in SRS global law solutions in year 2013. He is not able to withdraw the PF as he does not know the UAN number. UAN numbers were not there in 2013. How could he withdraw the PF?

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यदि नियोक्ता आपके वेतन से पीएफ काट रहा है, तो उसे आपको यूएएन प्रदान करना अनिवार्य है, जैसे- आपकी सैलरी स्लिप में आपका यूएएन और आपकी सैलरी मैं से पीएफ कटौती की डिटेल्स। लेकिन यदि आपका नियोक्ता आपको जवाब नहीं देता है, तो आप ईपीओएफ वेबसाइट में "नो योर यूएएन" विकल्प पर क्लिक करके इसे ऑनलाइन प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके नियोक्ता द्वारा आपके पीएफ खाते के साथ आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड लिंक होना चाहिए या कम से कम आपके पास आपका पीएफ नंबर होना चाहिए। दूसरा तरीका यह है कि अपने पीएफ खाते के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर से 7738299899 पर "EPFOHO UAN" एसएमएस भेजकर आप अपना यूएएन प्राप्त करने के साथ ही अपने पीएफ खाते की शेष राशि की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये चीजें भी काम नहीं कर रही हैं, तो आप पीएफ कार्यालय से संपर्क कर उस कम्पनी में आपके कार्यरत होने के सबूत के तौर पर अपना पहचान पत्र या अन्य कोई दस्तावेज संलग्न करते हुए इस सम्बंध में एक लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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Feb. 25, 2020, 3:35 p.m. | Tags: int-PAJ   industrial work   workplace entitlements