दिल्ली एनसीआर के फ़रीदाबाद से सुरेंदर कुमार शाह ने साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि वो गोड्डा मार्केट सेक्टर 3 स्थित एक कंपनी में कार्य किये हैं। कंपनी प्रबंधन द्वारा पीएफ में ग़लत नाम,जन्म तिथि व आधार नंबर का उल्लेख किया गया हैं। इस कारण उनका पीएफ का पैसा नहीं नहीं निकल पा रहा हैं। पीएफ दफ़्तर में पूछताछ करने पर कहा जाता हैं कि कंपनी द्वारा ही नाम,जन्म तिथि व आधार नंबर में सुधार किया जाएगा। लेकिन अभी तक समस्या का कोई हल नहीं निकल पा रहा हैं
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बताना चाहेंगे कि अगर आपका नियोक्ता यानि कि एम्पलायर कंपनी रिकॉर्ड में गलत गलत आधार नंबर,जन्मतिथि,नाम,पता आदि डालते है तो इस संबंध में आप पीएफ दफ्तर में दरख्वास्त कर सकते हैं,इसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए,क्योंकि कुछ भी गलत डिटेल सही करने के लिए साबुत होना ज़रूरी है। दरख्वास्त कारण के बाद पीएफ विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी,जिसमें किआपके एम्पलॉयर को इसे सही करना ही होगा। पीएफ विभाग भी इसमें सहयोग करता है। इसके साथ-साथ आप सभी श्रमिक जब भी कंपनी में अपना रिकॉर्ड डालते है,तो ध्यान से देखे कि नियोक्ता कहीं जानबूझ कर गलत ना डाले सके।इसके अलावा आप ऑनलाइन भी सही कर सकते है,इसके लिए आपके पास यूएएन नंबर और पासवर्ड होना चाहिए,जैसे ही आप लॉगिन करकेआधार नंबर सही करेंगे,वो एम्प्लायर से अप्प्रूव मांगेगा,एम्प्लोयर द्वारा अप्प्रूव कर दिए जाने के बाद आपकाआधार का डिटेल सही हो जायेगा।
Sept. 6, 2019, 9:45 p.m. | Tags: govt entitlements int-PAJ workplace entitlements