सर्वेश तिवारी गिरिडीह झारखंड। बोकारो जिले के उपायुक्त श्री मुकेश कुमार ने एक आदेश जारी कर जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर सभी स्वास्थ्य संस्थान, सभी शैक्षणिक संस्थान, थाना परिसर, कोई भी क्षेत्र आदि में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ, सिगरेट,खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा आदि के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। यदि कोई भी अधिकारी, कर्मचारी अथवा आगंतुक इसका उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कानून के अनुरूप कार्यवाही होगी। अतः तंबाकू इस्तेमाल से बचने को कहा गया है और आस-पड़ोस को स्वच्छ रखने की नसीहत दी गई है। खैनी और गुटका खाकर या थूकने से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा ज्यादा है। वर्तमान में कोरो ना संक्रमण ने महामारी का रूप ले लिया है। बोकारो जिला में भी मामले पाए गए हैं। आम जनों से अपील की गई है कि तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करें और एक सभ्य समाज बनाने में सहयोग करें।कहा गया है कि भारतीय दंड विधान आईपीसी की धारा 268 एवं 269 के तहत कोई भी व्यक्ति यदि महामारी के अवसर पर उपेक्षा पूर्ण अथवा विधि विरुद्ध कार्य करेगा, जिससे जीवन के लिए संकट पूर्ण रोग का संक्रमण हो सकता है तो उसे 6 माह का कारावास एवं अथवा ₹200 जुर्माना किया जा सकता है।
