पूर्वी सिंघभूम घाटशिला से भाषा शर्मा मोबाइल वाणी के माध्यम से मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के बारे में बताती हैं कि यह योजना झारखण्ड के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में लागु किया गया है।इस योजना के तहत लाभार्थी को रोगों की ईलाज हेतु सहायता राशि ढ़ाई लाख रूपए तक दी जाएगी। इसके लिए लाभुक को सबसे पहले किसी भी सरकारी अस्पताल में ओपीडी डॉक्टर से लाभुक का ईलाज कराए।बिमारी सिमित हो जाने पर एक आवेदन पत्र जिला मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के पास जमा करें। इस आवेदन पत्र के साथ आवश्यक कागजात भी होनी चाहिए जैसे-लाभुक का लाल कार्ड या अन्तोदय कार्ड या बीपीएल कार्ड,आवश्यक प्रमाण पत्र,जाति प्रमाण पत्र,आधार या वोटर आईडी की छायाप्रति,तीन पासपोर्ट साईज फोटो,अस्पताल का प्राकलन राशि यानि लाभुक के बीमारी सिमित हो जाने पर डॉक्टर द्वारा ईलाज के लिए बनाए गए स्टिमिट जो डॉक्टर कागज पर लिखते हैं,ओपीडी में लाभुक को डॉक्टर से दिखाया गया स्लिप इन सभी को आवेदन पत्र के साथ इन सभी कागजों के जमा हो जाने के बाद डॉक्टर यह बतातें हैं कि लाभुक को शहर के किस अस्पताल में ईलाज कराने के लिए ले कर जाना है।जंहा रोगी को निःशुल्क एवं बेहतर ईलाज मिल सके।और रोगी रोग मुक्त हो सकें।