पटना हाईकोर्ट ने राज्य में कोचिंग संस्थान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित नहीं करने को लेकर बिहार राज्य शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी द्वारा जारी आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।