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बिहार राज्य के पटना ज़िला से नितेश कुमार ,साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से राशन कार्ड के बारे में जानकारी चाहते है। वो यह जानना चाहते है कि राशन कार्ड बनाने के लिए कौन से दस्तावेज़ों की आवश्यकता है और खाद्य विभाग का हेल्पलाइन नंबर की जानकारी भी चाहते है
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जी आपको बताना चाहेंगे कि बिहार राशन कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज है आधार कार्ड,मोबाइल नंबर,पासपोर्ट साइज़ फोटो,आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। राशन संबंधित कोई भी समस्या आने पर विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-180-2087 पर फोन कर पूछ सकते है। अगर इस नंबर पर बात नहीं होती है तो आप राशन कार्ड अधिकारी के इन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। नंबर है - 0612-2223051,0612-2506307 .
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पटना, बिहार से नीतेश कुमार साझा मंच मोबाईल वाणी के माध्यम से मुम्बई की कामगार अनीता के साथ उनकी कम्पनी द्वारा किए गए ग़लत व्यवहार का मुक़दमा लम्बा चलने से तो यही लगता है कि सरकार इसपर कोई कारवाई नहीं करना चाहती। इसी तरह सिर्फ़ एक से दूसरे कोर्ट मामला स्थानांतरित होते रहना बहुत ग़लत है और अनीता जी के साथ किए गए ग़लत व्यवहार के लिए उनकी कम्पनी द्वारा हर्जाना दिया जाना चाहिए।
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बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने राजधानी पटना स्थित मुख्यालय का भार काम करने और दूर- दराज के विद्यार्थियों की समस्या हल करने के लिए सम्पूर्ण बिहार में अपने नौ क्षेत्रीय कार्यालय खोले हैं, जहाँ आप अपनी प्रमाण पत्रों में हुई तमाम तरह की अशुद्धियों को ठीक करवा सकते है।बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करते ही उन सभी कार्यालयों के पते, उनकी मोबाइल नंबर और उनसे सम्बंधित ज़िलों के नाम आपको दिख जाएँगे, जिसमें से आप अपने सम्बंधित ज़िले के कार्यालय पर फ़ोन करके सारी जानकारी प्राप्त कर अपना प्रमाण पत्र सही करवा सकते हैं।
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मैं, बिहार राज्य निर्माण कामगार यूनियन, राज्य समिति के संयुक्त सचिव परवेज़ बोल रहे हैं! एक लेटर है जिसे हमने प्रधान सचिव, श्रम विभाग में दिया था! उसमें जो लिखा हुआ है उसी बात को सुना रहे हैं! विषय - निबन्धित मज़दूरों को श्रम-संसाधन विभाग द्वारा अनुदान मुहैया कराने के सम्बन्ध में! बिहार में कोरोना वायरस के कारण पूरे प्रदेश को लॉकडाउन किया गया है! इस लॉकडाउन मज़दूरों का काम बन्द हो गया है, जिसके कारण उनके परिवार भुखमरी की स्थिति में आ गए हैं! अतः श्रीमान से निवेदन है कि अति-आवश्यक समझते हुए तत्काल अनुदान राशि 10000 रुपये उनके खाते में दाल कर उनको सहयोग करें! - सलीम परवेज़!
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बिहार राज्य के पटना ज़िला से रितेश कुमार ,साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से कहते है कि उन्हें सरकार द्वारा कोई सुविधा नहीं मिला है
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दिव्यांगों के पेंशन की ज़िम्मेदारी राज्य सरकार की होती है और पेंशन की राशि राज्य सरकार की नीतियों से निर्धारित होती है, इसलिए अलग-अलग राज्यों के विभिन्न पेंशन-भत्तों की दरों में अंतर स्वाभाविक है। दिल्ली की तरह बिहार सरकार दिव्यांगों ढाई हज़ार के बदले चार सौ रुपए क्यों देती है और इसे कब बढ़ाया जाएगा? इसके बारे में अधिकृत जानकारी के लिए आपको बिहार सरकार के सम्बंधित विभाग से सम्पर्क करना होगा। क्योंकि सरकार की नीतियों के सम्बंध में सूचना देने में हम असमर्थ हैं।
June 19, 2020, 2:01 p.m. | Tags: govt entitlements int-PAJ disability pension governance