दिल्ली एनसीआर के गुरुग्राम से दीनानाथ चौधरी ने साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि 17 साल पीएफ का पैसा कटा था परन्तु केवल चार साल का ही पैसा दिखा रहा है। इस महीना भी 1000 रूपए जमा हुआ परन्तु उसे चढ़ाया ही नहीं गया। चार बार फॉर्म भरे है सब रिजेक्ट हो गया। इसके लिए क्या करे ?

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अधिवक्ता रणजीत कुमार कहते है कि जब पीएफ कटता है तो कंपनी मैनेजर से पीएफ स्लिप की माँग करें। इसके बाद अपने विवरण का जाँच सही से कर लें। अगर विवरण ग़लत रहने पर उसे सही करवा लें। आधार कार्ड,पैन कार्ड,बैंक पास बुक इत्यादि में दिया गया नाम ,पीएफ विवरण के नाम से मिलना चाहिए। इससे आसानी से पीएफ का पैसा निकलवा सकते है। कुछ लोग कहते है कि पीएफ का पैसा जमा नहीं लिया गया। इस समस्या के हल के लिए पीएफ नंबर के जरिए स्टेटमेंट निकलवाए ,पगार स्लिप की कॉपी लेकर ट्रेड यूनियन से मिलकर या स्वयं लेबर डिपार्टमेंट या पीएफ ऑफिस में शिकायत दर्ज़ करे। वहाँ जाँच करने के बाद समस्या का हल निकाला जाता है
Sept. 8, 2020, 4:25 p.m. | Tags: govt entitlements int-PAJ RANJIT-ADV workplace entitlements