6 बजे से 11 बजे तथा 4 बजे से अ6बजे तक खुले रहेंगे मांस, मछली तथा फल सब्जी की दुकानें -राज्य गृह विभाग ने जारी किए अनलॉक थ्री का नया गाईड लाइन -25 अगस्त से 6 सितंबर तक सामाजिक दूरी का अनुपालन तथा मास्क आदि की अनिवार्यता पर प्रशासन देगी विशेष ध्यान -बिना मास्क लगाए ग्राहकों को नहीं मिलेगा सामग्री मुंगेर: वैश्विक महामारी कोविड-19 के अंतर्गत कोरोना संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने तथा सुरक्षा के निमित्त प्रभावी अनलॉक थ्री के दौरान थोक एवं फुटकर फल , सब्जी, मांस, मछली विक्रेताओं की दुकान एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने के लिए गृह विभाग ने आदेश जारी किए गए हैं। कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 1358,( गोपनीय शाखा) 19- 8- 2020 द्वारा समयावधि निर्धारित की गई थी। इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव गृह विभाग बिहार पटना के पत्रांक 357 दिनांक 24-8 2020 द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित सीएमजी की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार दिनांक 25 अगस्त से 6 सितंबर तक सामाजिक दूरी का अनुपालन तथा मास्क आदि की अनिवार्यता के दृष्टिगत सभी जिला , अनुमंडल, प्रखंड मुख्यालयों में सब्जी , मांस तथा मछली की दुकानें खोलने की अनुमति संबंधी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही थोक एवं फुटकर, फल , सब्जी मांस , मछली विक्रेता की दुकान तथा गैर आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकान के समय को नए रूप में निर्धारित किया गया है। इसके तहत फुटकर, फल , सब्जी , मछली विक्रेता की दुकान पहले 6 बजे से 10 तक निर्धारित था , जो अब 6 बजे से 11 बजे तथा 4 बजे से 6बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है । इसके तहत गली मोहल्ले में ठेला के माध्यम से सब्जी की बिक्री दिन भर करना मान्य नहीं होगा। प्रत्येक सोमवार को आवश्यक वस्तुओं से संबंधित प्रतिष्ठान को छोड़कर अन्य दुकान बंद रहेंगे । जबकि गैर आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकान जो पहले 12 बजे से लेकर 4 बजे तक ही निर्धारित था , लेकिन अब 10 से 6 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। उक्त आदेश के अनुपालन की जिम्मेवारी अनुमंडल पदाधिकारी , अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निहित की गई है तथा निर्देश दिया गया है कि निर्धारित अवधि में ही दुकान प्रतिष्ठान 50 प्रतिशत कार्य बल के साथ संचालित कराया जाए एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से तथा उसका उपयोग सामाजिक दूरी का अनुपालन, सैनिटाइजर की उपलब्धता , दुकान के सम्मुख व्यक्तियों के कतार को नियंत्रित करने, ग्राहक को बिना मास्क के सामग्री की आपूर्ति नहीं किया जाना आदि का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया
