जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी राजेश मीणा द्वारा 10 जुलाई से 16 जुलाई तक के लिए लॉक डाउन घोषित किया गया है। आइए जानते है इस लॉक डाउन में क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बन्द। राशन और दवा दुकानों, सरकारी कार्यालय, एटीएम, बैंक, दूध और पत्रकारों को छूट दी गई है. पेट्रोल पंप चालू रहेंगे और घरेलू सिलेंडर की डिलीवरी होगी. ई-कॉमर्स के जरिये घर पर सामान मंगवा सकेंगे. डॉक्टर, नर्स, पारा मेडिकल स्टाफ और एंबुलेंस कर्मियों को ड्यूटी पर जाने की इजाजत है. इन्हें अपने पास आईडी कार्ड रखना होगा. बेवजह बाहर निकले लोगों पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और जुर्माना वसूला जाएगा.जिले की सीमा सील नहीं की जाएगी और न ही वाहनों के आवागमन के लिए किसी प्रकार के पास की जरूरत होगी. वाहनों की चेकिंग और मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करने के लिए अभियान में तेजी लाई जाएगी. कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों में पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा. कुछ आपात एवं आवश्यक सेवाओं और कार्यालयों को लॉकडाउन से छूट दी गई है. पेट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी सेवा, कोषागार, पुलिस, होमगार्ड, आपदा प्रबंधन, जिला प्रशासन, बिजली, नगर निगम के सैनिटाइजेशन और आवश्यक सेवाएं को लॉकडाउन के दायरे से बाहर रखा जाएगा. प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के कार्यालय एवं कर्मचारी लॉकडाउन के दायरे में नहीं रखे गए हैं। ऐसे ही तमाम अप्डेट्स के लिए सुनते रहे मोबाइल वाणी मुंगेर की आवाज़।
