कोरोना वायरस के विश्व एवं देश में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार हाई अलर्ट पर है. इसको लेकर मंगलवार को बिहार सरकार ने स्पेशल गजट के माध्यम से ‘‘महामारी अधिनियम, 1897’’ के तहत कोरोना वायरस को शामिल किया है. अब यह अधिनियम ‘‘ बिहार महामारी, सीओवीडी-19 अधिनियम 2020’’ के नाम से जाना जाएगा. इस अधिनियम के तहत राज्य में कोरोना वायरस की रोकथाम में आसानी होगी. इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।