चाईनीज मांझा के क्रय-विक्रय व उपयोग के संबंध में धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश पारित ======================================================== कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनोज पुष्प द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जिले में किसी भी दुकान, व्यवसायिक प्रतिष्ठान और अन्य स्थान से चाईनीज मांझा का क्रय-विक्रय और उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया गया है। वर्तमान में पतंगबाजी का दौर प्रचलन में होने से बाजार में चाईनीज मांझा का उपयोग करने से कई तरह के नुकसान होने, इस मांझे के स्पर्श से पक्षी व मानव के गले और शरीर में फंसने से आसामयिक दुर्घटना घटित होने व जान-माल को खतरा उत्पन्न होने आदि घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से तत्काल प्रभाव से यह प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया गया है जो आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूध्द भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी । यह आदेश आम जनता को संबोधित है और वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाये, इसलिये यह आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है ।
