विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत गत 26 से 29 अक्टूबर 2023 तक मतदान दलों के प्रथम प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनोज पुष्प द्वारा इस प्रशिक्षण में अनुपस्थित 58 मतदानकर्मियों को अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही व उदासीनता बरतने के साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134, म.प्र.सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 और भर्ती नियमों के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर तत्काल तथ्यात्मक उत्तर जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं । विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।