कलेक्टर मनोज पुष्प द्वारा जिले में शांति आम जन की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जिले में किसी भी आयोजन या चल समारोह आदि में किसी भी व्यक्ति संगठन या दल द्वारा सार्वजनिक रूप से धारदार हथियार,लाठी आदि का प्रदर्शन किया जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है।