मध्य प्रदेश राज्य के छिंदवाड़ा जिले से योगेश गौतम मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रहे हैं, कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए गए हैं। 4 दिसंबर को जारी हुई अधिसूचना से चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक इसे लगाया गया है। इसके बाद जिन पंचायतों क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया होना है। वहां धारा 144 रहेगी ।इसी प्रकार शस्त्र लाइसेंसो का भी सस्पेंड कर दिया गया है । जिला कलेक्टर जिला एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 शक्तियों का प्रयोग करते हुए छिंदवाड़ा जिले की समस्त त्रिस्तरीय पंचायत क्षेत्रों में यह धारा लागू रहेगी।