जिले में शनिवार को हुई जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में कोरोना कर्फ्यू को 24 मई तक लागू रखने का निर्णय लिया गया है। कृषि कार्यों को देखते हुए प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू के नियमों में बदलाव किया है। कृषि कार्य को देखते हुए किसानों के लिए खाद, बीज, उर्वरक की दुकान को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। वहीं निश्चित समय अंतराल में सुबह 10बजे से शाम 6 बजे तक इन दुकानों का संचालन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया जा सकेगा।
