जिलाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा 01.06.2021 के आगे दिनांक 08.06.2021 तक के लिए लॉकडाउन आदेश को विस्तारित करते हुए समुदाय के जीवन/स्वास्थ्य की रक्षा के निमित्त आदेश निर्गत गया है। (1) सभी सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ 04.00 बजे अपराह्न तक खुलेंगे। गैर सरकारी कार्यालय अभी बन्द रहेंगे। अपवाद:- आवश्यक सेवाओं यथा- जिला प्रशासन, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, कोषागार एवं उनसे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अत्यावश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय यथावत् कार्य करेंगे। न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा। (2) विभागीय निदेश के आलोक में दुकानों/प्रतिष्ठानों को तीन श्रेणियों में बांटने हुए उन्हें खोलने के संबंध में निम्न प्रकार से दिवस का निर्धारण किया जाता है: *श्रेणी-I:- प्रतिदिन खुलने वाले दुकानों/प्रतिष्ठानों की सूची (समय- प्रातः 06.00 बजे से 02.00 बजे अपराह्न तक)* 1. किराना दुकान 2. डेयरी/मिल्क बूथ 3. फल/सब्जी मंडी 4. मीट एवं मछली की दुकानें 5. अनाज मंडी 6. पी0डी0एस0 की दुकानें 7. उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान दुकानें 8. पशु चारा/मत्स्य-चारा की दुकान। 9. निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान यथा, सिमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, मिट्टी, सिमेंट ब्लाॅक, ईंट, प्लास्टिक पाइप हार्डवेयर सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट शटरिंग सामग्री। *श्रेणी-II:- सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुलने वाले दुकानो/ प्रतिष्ठानों की सूची* (समय- प्रातः 06.00 बजे से 02.00 बजे अपराह्न तक) 1. इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कूलर, एयर-कन्डीशनर्स (विक्रय एवं मरम्मत) 2. इलेक्ट्राॅनिक गुड्स-यथा, मोबाइल, कम्प्यूटर, लैपटाॅप, यूपीएस एवं बैट्री (विक्रय एवं मरम्मत) 3. सैलून, पार्लर 4. ऑटोमोबाईल वक्र्स शाॅप/गैरेज/सर्विसिंग सेन्टर 5. हाई सिक्योरिटी/रजिस्ट्रेशन प्लेट की दूकान। 6. ऑटोमाबाईल्स, टायर एवं ट्यूब्स, स्नइतपबंदज (मोटर वाहन/मोटर साईकिल/स्कूटर मरम्मत सहित) 7. वाहन प्रदूषण जांच केन्द्र 8. साईकिल/साईकिल मरम्मति की दुकान 9. फर्निचर की दुकान 10. स्टेशनरी 11. सौन्दर्य प्रसाधन की दुकान। *श्रेणी-III:- मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को खुलने वाले दुकानों/ प्रतिष्ठानों की सूची* (समय- प्रातः 06.00 बजे से 02.00 बजे अपराह्न तक) 1. कपड़ा की दुकान (रेडिमेड वस्त्र की दुकान) 2. वर्तन की दुकान। 3. सोना-चांदी की दुकान। 4. स्पोटर्स/खेलकूद सामग्री की दुकान। 5. ड्राई क्लीनर्स की दुकान। 6. जूता-चप्पल की दूकानें। 7. अन्य सभी दुकान जो किसी सूची में नहीं हो। अपवाद:- (क) बैंकिंग, बीमा एवं ए.टी.एम. संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के कार्यालय/गतिविधियाँ। (ख) औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान। (ग) सभी प्रकार के निर्माण कार्य, construction work (घ) e-commerce से जुड़ी सारी गतिविधियाँ एवं कुरियर सेवायें। (ङ) कृषि एवं इससे जुड़े कार्य। (च) प्रिंट और इलेक्ट्राॅनिक मीडिया। (छ) टेली कम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्राॅडकास्टिंग एवं केवल सेवाओं से संबंधित गतिविधियाँ। (ज) पेट्रोल पम्प, एल.पी.जी., पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भण्डारण प्रतिष्ठान। (झ) कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएँ। (ञ) निजी सुरक्षा सेवाएँ। (ट) ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री सहित। फल एवं सब्जी की दुकानों को संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी स्केटर करेंगे, जिससे एक ही स्थान पर दुकानें न रहें और भीड़ न हो। अन्य सभी प्रतिष्ठान Work From Home के आधार पर कार्य कर सकते हैं। दुकानों/प्रतिष्ठानों का संचालन निम्नलिखित शर्तों के साथ किया जाएगा:- . दुकानों/प्रतिष्ठानों मं सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। . दुकानों/प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाईजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी। . दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों (2 गज की दूरी) का अनुपालन किया जाएगा, जिसके लिए सफेद वृत चिन्हित किए जाएंगे। उपर्युक्त शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दुकानों/प्रतिष्ठानों को अस्थायी तौर पर बन्द करने एवं अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। (3) अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित), उनके निर्माण एवं वितरण इकाईयाँ- सरकारी एवं निजी दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत् कार्य करेंगे। (4) सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। अपवाद:- (क) पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी। केवल रेल, वायुयान अथवा अन्य लंबी दूरी यात्रा करने वालों तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी। (ख) स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन। (ग) अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन, वन प्रबंधन में संलग्न वाहन। (घ) वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई-पास निर्गत है। (ङ) सभी प्रकार के मालवाहक वाहन। (च) वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई-जहाज/ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हो और उनके पास टिकट हो। (छ) कर्तव्य पर जाने हेतु सरकारी सेवकों एवं अन्य आवश्यक अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन। (ज) अंतर्राज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन। (झ) स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के सभी सरकारी मेडिकल काॅलेज एवं अस्पताल तथा जिला स्तर पर एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारी चिकित्सा पदाधिकारियों के संविदागत नियोजन हेतु आयोजित Walk-in Interview में शामिल होने के लिए निर्धारित तिथियों को अभ्यर्थियों को Walk-in Interview के आयोजन स्थल तक आने-जाने की अनुमति होगी। आवागमन के क्रम में माँगे जाने पर अभ्यर्थी को शैक्षणिक दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। उपरोक्त अपवादों को छोड़कर वाहनों के परिचालन संबंधी प्रतिबंधों के उल्लंघन की स्थिति में मोटरवाहन अधिनियम की धारा 179(1) के अंतर्गत जुर्माना किया जा सकेगा। इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा अलग से दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। (5) सभी स्कूल/काॅलेज/कोचिंग संस्थान/ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएँ भी नहीं ली जाएँगी। (6) रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन केवल होम डिलीवरी तथा take away के लिए प्रातः 09.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक अनुमान्य होगा। आवासीय होटलों में अतिथि के लिए In-room Dining अनुमान्य होगा। (7) सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। (8) सभी प्रकार के सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/खेल-कूद/शैक्षणिक/ सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन/समारोह प्रतिबंधित होंगे। (9) सभी सिनेमा हाॅल, शाॅपिंग माॅल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। (10) सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन-सरकारी एवं निजी- पर रोक रहेगी। (12) विवाह समारोह अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ ही आयोजित किए जा सकेंगे, किन्तु इनमें डी0जे0 एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम-से-कम 03 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 एवं भा.द.वि. की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।