आसन्न बिहार विधान सभा निर्वाचन के दूसरे चरण का मतदान 03 नवंबर को होना है इस बाबत दिनांक 01 नवंबर की संध्या को समस्तीपुर जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकरी शशांक शुभंकर ने प्रेस वार्ता की । वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता के अनुसार आगामी 03 नवंबर को होने वाले मतदान के 48 घंटे पूर्व यानी 01 नवंबर की संध्या से सार्वजनिक प्रचार रहेगा एवं इस बाबत संबंधित पांच निर्वाचन क्षेत्र, मोहिउद्दीनगर, उजियारपुर, विभूतिपुर, रोसड़ा एवं हसनपुर के चुनावी परिसीमन में 144 धारा लागू कर दिया गया है इस अवधि में प्रत्यासी, प्रत्याशी के द्वारा नामित निर्वाचन अभिकर्ता एवं क्षेत्र के स्थानीय निवासी को मतदाताओं के घर जाकर संपर्क एवं अपने क्षेत्र के मतदाताओं को उनके पक्ष में मतदान करने की अपील कर सकेंगे। इस अवधि में वोट की खरीद फरोख्त के लिए पैसा बंटवारा या नसिले पदार्थों के बंटवारा को रोकने के लिए निर्वाचन के कार्य से संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पांच में से मोहिउद्दीनगर एवं हसनपुर विधान सभा में मतदाताओं में इस तरह से मतदाताओं को लुभाने एवं पैसा बंटवारा जैसे गैर कानूनी कार्यों पर विशेष नजर रखने के लिए दो विशेष टीम गठित की गई है जिसे फ्लाइंग स्क्वाड टीम एवं असिस्टेंट एक्सपेंडिचर टीम कहते है ये ऐसे संवेदनसील निर्वाचन क्षेत्रों पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि 03 नवंबर को होने वाले मतदान के सुचारू, सुव्यवस्थित एवं सुविधा युक्त सम्पन्न होने बल लिए 10 सुपर जोनल दंडाधिकारी, 11 जोनल दंडाधिकारी एवं 191 सेक्टर पदाधिकारी बनाए गए हैं जबकि ई वी एम के सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन के लिए 615 PCCP टैगिंग किए गए।विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।