जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने समस्तीपुर जिले के लिए 1 अगस्त से 16 अगस्त तक लगाये गए लाँकडाउन का दिशा निर्देश जारी किया। महत्वपूर्ण गाइड लाइन---------------- शनिवार एवं रविवार को नही चलेंगे टैक्सी, आँटो रिक्शा एवं रिक्शा। रात्री 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के चलने पर रहेगा पूर्णतः प्रतिबंध (आवश्यक कार्य छोड़कर) दवा,अस्पताल,दुध की दुकानें, पेट्रोल पंप, होटल एवं रेस्टोरेंट आदि अत्यावश्यक प्रतिष्ठानों एवं सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी दुकानें और व्यवसायिक प्रतिष्ठान प्रत्येक शनिवार तथा रविवार को रहेगा बंद। लाँकडाउन के दौरान शाँपिंग-माँल्स नहीं खुलेगें। वहीं जिले के कन्टेनमेंट जोन मे अत्यावश्यक वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। इसके अलावे भी लाँकडाउन के कई दिशा निर्देश जारी किये गये है। डीएम ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी, डीएसपी,सीओ,बीडीओ समेत सम्बंधित पुलिस अधिकारियों को कड़ाई से लाँकडाउन के दिशा निर्देश का पालन कराने का आदेश दिया है।
