सुप्रीम कोर्ट ने बिहार आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के मामले में आर्थिक पिछला वर्ग आयोग को अधिसुचित करने पर रोक लगाकर बिहार राज्य से जवाब मांगा है। राज्य सरकार यह जवाब चार हफ्ता में देगी। कोर्ट ने पहले एक फैसले में कहा था की नगर निकाय चुनाव में ओबीसी चुनाव आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट का पालन ज़रूरी है। कोर्ट ने यह नोटिस सुनील कुमार की एसएलपी पर जारी किया है