बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) से चल रही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटेट) में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी अंकों में छूट मिलेगी। बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा (बीटेट) की तर्ज पर विभिन्न वर्गों को पांच से 10 प्रतिशत तक की छूट का लाभ मिलेगा। आयोग से 79 हजार 943 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इसको लेकर शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार के हस्ताक्षर से आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि बीटेट में सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 60, पिछड़ा वर्ग, अतिपिछड़ा वर्ग और सामान्य कोटि की महिला अभ्यर्थियों के लिए 55 तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50 अंक को अर्हता माना गया है। अर्थात ये सभी शिक्षक नियुक्ति में आवेदन के योग्य होंगे। अब यही सुविधा सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए भी लागू कर दी गई है।