विशेष उत्पाद अधिनियम द्वितीय न्यायालय के विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार ने स्प्रिट बरामदगी मामले में दोषी पाते हुए नामजद अभियुक्त को दस वर्षो का सश्रम कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी। अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा संग्रामपुर थाना के नरूलहा निवासी स्वर्गीय रामदेव सिंह के पुत्र दिनेश सिंह को हुई। मामले में उत्पाद पुलिस ने कांड संख्या-120/2020 धारा 30 ए दर्ज कराते हुए दिनेश सिंह को नामजद किया था। जिसमें कहा था कि 20 फरवरी 20 को अभियुक्त के घर छापेमारी की गई। उसके घर से 8600 लीटर अवैध स्प्रिट बरामद किया गया। वाद संख्या- 4945/2020 विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक उत्पाद कामाख्या नारायण सिंह ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा।
