बिहार में वर्ष 2019 या उसके बाद जिन विषयों या विषय समूह में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) नहीं ली गयी है, उन विषयों या विषय समूह में आयोजित होने वाली एसटीईटी एवं समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्ति में आयु सीमा में अधिकतम 10 साल की छूट मिलेगी। सोमवार को शिक्षा विभाग ने इससे संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। विभाग के संयुक्त सचिव संजय कुमार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023 के नियम-5 (वी) में विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु आयु सीमा में छूट से संबंधित प्रावधान निर्धारित किया गया है। वहीं, बिहार में कम्प्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर ऊहापोह खत्म हो गई है। शिक्षा विभाग ने इस शिक्षकों के लिए अर्हता अधिसूचित कर दी है। खास तौर से अभियंत्रण (बीई) और तकनीकी (बीटेक) विषयों में स्नातक करने वाले अभ्यर्थी राज्य के सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक बन पाएंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई और बीटेक के साथ किसी विषय में स्नातकोत्तर या डिप्लोमा की डिग्री भी रखनी होगी। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है। सरकार की इस अधिसूचना के बाद राज्य में करीब सात हजार कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया आसान हो जाएगी।