बीपीएससी से विद्यालय शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए नियोजित शिक्षकों की उम्र सीमा शिथिल कर दी गयी है। अब परीक्षा के लिए उनकी उम्र सीमा की बाध्यता नहीं होगी। यही नहीं 2019 में एसटीईटी पास करने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को पहले प्रयास के लिए उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने गुरुवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग के संयुक्त सचिव संजय कुमार ने बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त) नियमावली 2023 में नियुक्ति के लिए आवेदकों की उम्र को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। इसके तहत नियुक्ति के लिए आयु की गणना नियुक्ति वर्ष की पहली अगस्त को आधार मानकर होगी। पूर्व में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात होने वाली पहली नियुक्ति में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी। यह 1 अगस्त 2023 को आधार मानकर लागू की जाएगी। लेकिन, एसटीईटी 2019 में उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के अधीन नियुक्ति में अधिकतक आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट 1 अगस्त 2019 को आधार मानकर की जाएगी।