राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड धारकों को आधार सीडिंग अनिवार्य कर दिया गया है। राशन कार्ड का आधार से लिंक करने की तिथि 30 जून तक निर्धारित की गयी है। उक्त तिथि तक आधार सीडिंग नहीं कराने वाले उपभोक्ता का नाम आपूर्ति विभाग के पोर्टल से डिलीट करते हुए राशन बंद कर दिया जाएगा। यह निर्देश जिला आपूर्ति विभाग ने जारी किया है। डीलर के यहां पॉस मशीन से होगी आधार सीडिंग सभी प्रखंड के पंचायतों में उपभोक्ता को अपने डीलर के यहां राशन कार्ड व आधार नंबर लेकर जाना है। डीलर के द्वारा पॉस मशीन से आधार सीडिंग किया जाएगा। राशन कार्ड में परिवार के जितने सदस्य का नाम अंकित है, सभी सदस्यों का आधार सीडिंग कराना होगा। एक भी सदस्य छूट जाएंगे तो उनका नाम पोर्टल से डिलीट हो जाएगा। इससे उनको मिलनेवाला राशन का लाभ नहीं मिल सकेगा।सभी सदस्यों को आधार सीडिंग कराना अनिवार्य किया गया है। जिनका आधार सीडिंग हो गया है उनको दुबारा नहीं कराना है। जिले में हैं 9 लाख 58 हजार 704 राशन कार्ड जिले में 9 लाख 58 हजार 704 राशन कार्ड धारक हैं। इसमें आदापुर में 37 हजार 436, अरेराज में 25 हजार 856, बंजरिया में 30 हजार 686, बनकटवा में 22 हजार 33, चकिया में 36 हजार 173, छौड़ादानो में 32 हजार 894, चिरैया में 54 हजार 887, ढाका में 59 हजार 364, घोड़ासहन में 31 हजार 513, हरसिद्धि में 36 हजार 531, कल्याणपुर में 54 हजार 807, केसरिया में 33 हजार 864, कोटवा में 31 हजार 506, मधुबन में 34 हजार 194, मेहसी में 32 हजार 864, मोतिहारी में 61 हजार 534, पहाड़पुर में 34 हजार 818, पकड़ीदयाल में 32 हजार 611, पताही में 37 हजार 760, फेनहारा में 17 हजार 784, पीपराकोठी में 16 हजार 20 , रामगढ़वा में 37 हजार 615, रक्सौल में 37 हजार 758,संग्रामपुर में 24 हजार 417, सुगौली में 45 हजार 54, तेतरिया में 22 हजार 465 व तुरकौलिया में 36 हजार 260 राशन कार्ड धारक हैं।
