सीतामढ़ी में द्वितीय चरण से लेकर ग्यारहवें चरण तक मे कुल दस चरणों मे चुनाव होना है। सीतामढ़ी से दीपक पटेल की रिपोर्ट सीतामढ़ी में द्वितीय चरण से लेकर ग्यारहवें चरण तक मे कुल दस चरणों मे चुनाव होना है। द्वितीय चरण के तहत सीतामढ़ी में प्रथम चरण का निर्वाचन चेरौत एवम नानपुर प्रखंड में होगा। 7 सितम्बर से नाम निर्देशन की तिथि का प्रारंभ होगा। 13 सितंबर को नाम निर्देशन की अन्तिम तिथि होगी। नाम निर्देशन का कार्य पूर्वाहन 11:00 बजे से अपराहन 4:00 बजे तक ही होगा। जिला परिषद सदस्य पद हेतु अनुमंडल कार्यालय पुपरी में नामांकन कार्य होगा,शेष पदों के लिए संबधित प्रखंड कार्यालय में नामांकन कार्य होगा। नाम संवीक्षा की अंतिम तिथि 16 सितंबर होगा।18 सितंबर को अभ्यर्थिता वापसी (नाम वापसी) की अंतिम तिथि एवम प्रतीक आवंटन कि तिथि होगी।29 सितंबर 2021 को मतदान होगा एवम 1एवम 2 अक्टूबर को मतगणना होगी। चोरौत में कुल पंचायतों की संख्या 7 एवं नानपुर में कुल पंचायतों की संख्या 17 है। चोरौत में 29194 पुरुष मतदाता 26003 महिला मतदाता एवं 2थर्ड जेंडर मतदाता हैं। चोरौत में कुल मयदाताओ की संख्या 55199 है। नानपुर में कुल मतदाताओं की संख्या 129590 है जिसमें 68953 पुरुष मतदाता 60636 महिला मतदाता एक थर्ड जेंडर मतदाता हैं। चोरौत में जिला परिषद का एक पद, पंचायत समिति सदस्य का 9पद ,मुखिया का 7 पद ,सरपंच का 7 पद ,ग्राम पंचायत सदस्यों का 93 पद ,पंच 93 पद ,कुल 210 पदों पर निर्वाचन होना है। नानपुर में जिला परिषद के लिए 2 पद पंचायत समिति सदस्य के 22 ,पद मुखिया के 17 पद, सरपंच के 17 पद, ग्राम पंचायत सदस्य के 219 पद ,पंच के 219, पद कुल 496 पदों के लिए निर्वाचन होगा। ------------ जिला पदाधिकारी सुनील कुमार यादव एवम पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय ने पंचायत आम निर्वाचन 2021 के द्वितीय चरण के तहत जिले में प्रथम चरण के पंचायत निर्वाचन के दौरान विधिव्यवस्था के संधारण को लेकर अपने संयुक्त आदेश के तहत तेजतर्रार दंडाधिकारियों एवम पुलिस पदाधिकारियो सहित पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति किया है। उन्होंने नाम निर्देशन के दौरान आदर्श आचार संहिता के निर्देशों सहित कोरोना गाइडलाइन का पूरी सख्ती के साथ अनुपालन करवाने का भी निर्देश दिया है। नामनिर्देशन के दौरान आवश्यकता अनुसार वीडियो ग्राफर की प्रतिनियुक्ति की गई है उन्होंने कहा कि निर्वाचित पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष तक उम्मीदवार के साथ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित संख्या के अनुरूप ही व्यक्ति आ सकते हैं। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय पर जाने वाले उम्मीदवारों अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में किसी भी वाहन का प्रवेश वर्जित होगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचित अधिकारी द्वारा 100 मीटर की परिधि को स्पष्ट रूप से सीमांकन भी किया गया है।नामनिर्देशन के दौरान सभी उम्मीदवारों, समर्थकों ,अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाना अनिवार्य है। कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 अंतर्गत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी व्यक्ति की भूमि भवन अहाते या दीवार का उपयोग झंडा टांगने पोस्टर चिपकाने नारे लिखने आदि प्रचार कार्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए और अपने समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं को भी ऐसा नहीं करने देना चाहिए। किसी मकान आदि के मालिक द्वारा जोर जबरदस्ती की सूचना देने पर त्वरित समुचित कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना चाहिए। किसी भी सरकारी भवन दीवार पर अभ्यर्थी या उनके समर्थकों द्वारा किसी तरह का पोस्टर सूचना नहीं चिपकाया जाना चाहिए ।किसी भी तरह का नारा नहीं लिखा जाना चाहिए किसी भी तरह का बैनर अथवा झंडा नहीं लटकाना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी उम्मीदवार या उनके समर्थकों द्वारा मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान के लिए नगद अथवा वस्तुओं का वितरण नहीं किया जाएगा और किसी भी अन्य प्रकार का प्रलोभन नहीं दिया जाएगा। सभा करने की अनुमति संबंधित निर्वाचन अधिकारी द्वारा ही दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी धर्म संप्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो।उन्होंने कहा कि हर हाल मेंआदर्श आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा। विधिव्यवस्था को लेकर असामाजिक,उपद्रवी एवम अफवाह फैलाने वाले तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।लगातार क्षेत्र भ्रमण कर भी स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। धारा 107 के तहत अधिक से अधिक बॉन्ड डाउन करना किया जा रहा है। सीसीए के तहत भी करवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि अधिसूचना जारी होते ही सम्पूर्ण पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू है ,जिसका पूरी सख्ती से अनुपालन करवाया जा रहा है। सभी लाइसेंसी हथियारों का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। लगातार वाहनों की सघन जाँच की जा रही है,अवैध शराब को लेकर लगातार छापेमारी जारी है,जिसका काफी सकरात्मक परिणाम भी नजर आ रहा है। नामनिर्देशन के दौरान विधि व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में संबधित अनुमंडल दंडाधिकारी एवम अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सीतामढ़ी सदर,पुपरी एवम बेलसंड होंगे।
