सीतामढ़ी :- राज्य सरकार ने स्थानीय सिविल कोर्ट में कार्यरत लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक ,विशेष लोक अभियोजक, सरकारी वकील व सहायक सरकारी वकील को अगले आदेश /नई नियुक्ति होने तक पद पर बने रहने को कहा है।