बिहार राज्य के नालंदा जिला से तारा कुमारी ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि व्यक्तियों के मानवाधिकार होते है जो उनकी विभिन्न तरीकों से रक्षा करते हैं। जैसे कि शिक्षित होने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार और ऐसे कई अधिकार।

बिहार राज्य के नवादा ज़िला के नारदीगंज प्रखंड से सबिता देवी ,मोबाइल वाणी के माध्यम से कहती है कि महिलाओं के लिए मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा मुख्य अधिकार है। शिक्षा ,नौकरी ,स्वास्थ्य आदि में समानता का अधिकार प्राप्त है

बिहार राज्य के नवादा जिला के नारदीगंज प्रखंड से तारा ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि भारतीय कानून में महिलाओं को कई अधिकार प्रदान किये गए है। दफ्तर में सुरक्षा का अधिकार, बराबर वेतन पाने का अधिकार आदि

बिहार राज्य के नवादा जिला के नारदीगंज प्रखंड से तारा ने मोबाइल वाणी के माध्यम से भारत में महिलाओं के मौलिक अधिकारों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा मुख्य अधिकार होता है। जो समानता और शशक्तिकरण सुनिश्चित करते है

बिहार राज्य के नवादा जिला के नारदीगंज प्रखंड से जयमंती देवी ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि महिला उत्पीड़न की शिकायत इस हेल्पलाइन नंबर में करें ..नंबर है : 1090 ,1191

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बिहार राज्य के जिला नवादा से तारा कुमारी , मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहती है कि महिलाओं के साथ घरेलु हिंसा होने पर महिलायें महिला हेल्प लाइन नंबर पर संपर्क कर सकती है।

बिहार राज्य के जिला नवादा से तारा कुमारी , मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहती है कि महिलाओं के कई अधिकार होते है जैसे पढ़ने का अधिकार , संपत्ति मालिक होने का अधिकार , समान वेतन पाने का अधिकार होता है। आज भी लिंग के आधार पर भेद भाव किया जाता है।

बिहार राज्य जिला नवादा के नारदीगंज प्रखंड से तारा कुमारी , मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहती है कि शादी के बाद पत्नी को ससुराल में रहने का पूरा अधिकार होते है। पति के मृत्यु हो जाने के बाद जमीन पर पत्नी का भी हक़ होता है। विधवा हो जाने के बाद पत्नी को ससुराल में रहने का हक़ होता है।

बिहार राज्य जिला नवादा के नारदीगंज प्रखंड से तारा , मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहती है कि भारत में महिलाओं के कानूनी अधिकार हैं और जिन्हें बदला नहीं जा सकता है। एक विवाहित या अविवाहित महिला अपने पति और परिवार के सदस्यों से भोजन , कपड़ा , आश्रय , दवा आदि जैसे बुनियादी रख रखाव प्राप्त करने की हक़दार होती है।