पीपराकोठी थाना क्षेत्र के झखरा गांव में लंबे समय से चल रहे 15 बीघा कब्जे वाली जमीनी विवाद का स्थानीय थाना परिसर में जनसुनवाई के दौरान मामले का निष्पादन किया गया। मामले की सुनवाई सीओ निरंजन कुमार मिश्रा व पुअनि ने पूर्व के खतियान के आधार पर निर्णय सुनाया। और आगे कब्जा किये जाने पर विधिसम्मत कार्रवाई की बात कही। इस दौरान पुराने खतियान के आधार पर रूपलाल सहनी, जगन सहनी, राजेश सहनी, जवाहिर सहनी, मुन्नी सहनी, योगा मांझी, देवेंद्र सहनी, बेंगा मांझी, सम्फुल मांझी व अन्य के द्वारा किये जा रहे कब्जे को अवैध करार दिया। और पूर्व प्रमुख शुदर्शन राय, पूर्व सैनिक श्यामकिशोर सिंह, दुर्गेश वैभव, सकीचन ठाकुर, योगेंद्र साह, अनिल साह, बिंदेश्वर शर्मा व बिगू दास की जमीन होने का निर्णय सुनाते हुए अगले चार मार्च को दोनों पक्षों से बंधपत्र बनवाने की बात कही गई। वर्तमान में जिसके कब्जे में भूमि है उसी का दखल कब्जा रहेगा। और भविष्य में अगर साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है तो उसके आधार पर विधिसम्मत निर्णय लिया जाएगा। सीओ निरंजन कुमार मिश्र ने बताया कि विवाद का निपटारा कर दिया गया है।