हरियाणा के झज्जर ज़िला के बहादुरगढ़ से मनोहर लाल कश्यप की बातचीत श्रमिक वाणी के माध्यम से एस एन कश्यप से हुई। एस एन कश्यप श्रमिक वाणी के माध्यम से यह जानकारी चाहते है कि अगर कोई श्रमिक एक कंपनी में एक दो माह काम कर दूसरी कंपनी में जाते है तो नई कंपनी में जाने पर पुरानी कंपनी से पीएफ का पैसा मिलता है या नहीं ? कम से कम कितने दिन का पीएफ कटता है तो श्रमिक को इसका पैसा मिलता है ? दूसरी कंपनी में जाने पर क्या यूएएन नंबर पुरानी कंपनी वाली ही रहती है या नई मिलती है ? और अगर पहली कंपनी का पीएफ नहीं मिलता है तो क्या दूसरी कंपनी में जाने पर पुरानी कंपनी का पीएफ का पैसा नई कंपनी में कट रहे पीएफ का पैसा से जुड़कर मिलता है ? पीएफ का पैसा कितना बढ़ कर मिलता है ? ठेकेदार द्वारा जब वेतन दिया जाता है तो कम पैसा दे कर कहा जाता है कि एक हज़ार रूपए पीएफ में कट गया ,जिसकी कोई लिखित में जानकारी श्रमिक नहीं रहती है।