उत्तर प्रदेश राज्य से हमारे श्रोता अतुल साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से पूछ रहे है कि क्या मनरेगा योजना का लाभ नेत्रहीन व्यक्ति भी उठा सकते है तथा साथ ही पूछ रहे है की इस योजना के अंतर्गत क्या क्या लाभ मिलते है ?

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आपको बताना चाहते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा भारत में गरीब लोगों को गारंटी के साथ रोजगार उपलब्ध कराने की एक सरकारी योजना है, जिसके तहत मुख्य रूप से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार व उनके वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार गारंटी के साथ उपलब्ध कराया जाता है। मनरेगा-जॉब कार्ड के लिए आपको ग्राम प्रधान के पास आवेदन देना होगा, जिसके बाद आपके आवेदन को ग्राम प्रधान आवश्यक कार्यवाही के लिए पंचायत सचिव के पास भेजेगा। अगर किन्हीं कारणों से ग्राम प्रधान आपका जॉब कार्ड बनवाने में टालमटोल करते हैं, तब आप सीधे पंचायत सचिव को अपना आवेदन दे सकते हैं। अगर पंचायत सचिव भी किन्हीं कारणों से आपका जॉब कार्ड बनवाने में टालमटोल करते हैं, तब आप अपना आवेदन सीधे ब्लॉक डेवेलपमेंट ऑफ़िसर के पास दीजिए। ब्लॉक डेवेलपमेंट ऑफ़िसर आपके आवेदन को अग्रसारित कर पंचायत सचिव को भेज देंगे। तब पंचायत सचिव के लिए आपका जॉब कार्ड बनवाना मजबूरी हो जाएगी। आपके आवेदन से समबंधित आवश्यक कार्यवाही कर पंचायत सचिव उसे वापस ब्लॉक डेवेलपमेंट ऑफ़िसर के पास भेजेंगे, जहाँ आपके आवेदन की ऑनलाइन फ़ीडिंग कर आपको एक यूनिक जॉब कार्ड नम्बर जारी किया जाएगा, जिसकी मदद से आप भारत में कहीं भी मनरेगा के तहत काम पाने के हक़दार हो जाएँगे। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिए आपको अपने आवेदन के साथ आधार और राशन कार्ड, तथा अपने मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति लगानी होगी। अगर बैंक खाता है तो बेहतर, नहीं तो खुलवाया जाएगा, जिसमें आपको मनरेगा का पारिश्रमिक मिलेगा। आपको बहुत खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि चूँकि मनरेगा के सारे कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में और शारीरिक श्रम-आधारित होते हैं, जैसे- तालाब-निर्माण के लिए मिट्टी की खुदाई और ढुलाई, सड़क-निर्माण, गाँवों की गलियों और सड़कों में खड़ंजा बिछाना, नाली-निर्माण इत्यादि। पूर्णतः दृष्टि-बाधित व्यक्तियों के लिए ऐसे कार्यों को कर पाना सम्भव नहीं और अगर कोई करे भी तो दुर्घटना की सम्भावना हमेशा बनी रहती है। ऐसी स्थिति में मनरेगा की शारीरिक श्रम-आधारित प्रवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए पूर्णतः दृष्टिबाधित लोगों को काम पर रखा जाना सम्भव नहीं हो पाता है। आप से निवेदन है कि भविष्य में आप अपना प्रश्न हमारी वाणी सेवा के निःशुल्क नंबर 926-634-4222 पर कॉल कर पूछें, तो हम आपकी बेहतर मदद कर पाएँगे। साथ ही आपसे यह भी निवेदन है कि अगर हमारे द्वारा दी गयी जानकारी से आप संतुष्ट हैं और इससे आपकी सम्बंधित समस्या को हल करने में सहायता मिली है, तो अपना अनुभव हमसे ज़रूर साझा करें अपने मोबाईल में नम्बर तीन दबाकर, धन्यवाद।
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Dec. 20, 2020, 3:05 p.m. | Tags: MNREGA   govt entitlements   int-PAJ   government scheme