बिहार राज्य के नालंदा ज़िला से अनुग्रह कुमार ,साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते है कि उनका पीएफ में कर्मचारी शेयर और नियुक्ति शेयर का पैसे निकल चूका है परन्तु उनका अंशदान का पैसा वापस नहीं मिला है।और उसपर दो साल अतिरिक्त पीएफ कट गया। इसमें यूएएन नंबर समान है परन्तु पीएफ नंबर तो अलग है। अंशदान का पैसा और ये दो साल का अतिरिक्त पीएफ का पैसा कैसे निकल पाएगा। इसकी जानकारी चाहिए
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बता दें सबसे पहले आपको अपना पुराना पी.एफ अकाउंट का पैसा नए पी.एफ अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा, अगर आपके सभी विवरण सही और एक समान है तो ट्रांसफर अपने आप नई कंपनी में ज्वाइन करने के एक महीने बाद हो जायेगा, नहीं तो आप अपनी नई या पुरानी कंपनी कि मदद से इसे कर सकते हैं। ऑनलाइन पी.एफ का पूरा पैसा निकलने केलिए आपको फॉर्म 19 जो "एम्पलॉईस प्रोविडेंट फंड" केलिए होता है और फॉर्म 10 सी जो "एम्पलॉईस पेंशन स्कीम" केलिए होता है, अलग-अलग ही अप्लाई करने होंगें। लेकिन ऑफलाइन पी.एफ का क्लेम करने केलिए आप कम्पोसित क्लेम फॉर्म भर सकते हैं, जिसमे आप फॉर्म 19 और फॉर्म 10 सी साथ में अप्लाई कर सकते हैं, जिसपर आपको अपने कंपनी का अटेस्टेशन करवाकर पी.एफ ऑफिस में जमा करना होगा।
Oct. 1, 2020, 4:08 p.m. | Tags: govt entitlements int-PAJ workplace entitlements