गुजरात बड़ौदरा से राकेश कुमार साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते हैं कि वे कमांडो सीएफएस में कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि उनके पीएफ में खाते में नाम गलत होने के कारण पीएफ निकालने में दिक्कत हो रही है। इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए ?जानकारी दें।

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आप अपने पीएफ खाते में आधार नंबर, नाम और जन्मतिथि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से सुधार सकते हैं . इसके लिए आपके पास अपना सही आधार कार्ड होना चाहिए। ऑफलाइन तरीक़े में आप अपनी कंपनी से एक लेटर या पीएफ "ज्वाईँट डिक्लेयरेशन फ़ॉर्म" में आपको सही करवाने वाले विवरण, जैसे- आधार नंबर, नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम, भर कर, उस पर अपने कंपनी के एच.आर या मैनेजर के हस्ताक्षर के साथ सत्यापित करवा कर पीएफ ऑफिस में जमा कर दें। ऑनलाइन आप अपने यूएएन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर मैनेज का ऑप्शन चुनें, जहाँ आपको बेसिक डिटेल्स पर क्लिक करना होगा, फिर आप वहाँ अपने गलत विवरण देख पाएंगे, जिसके सामने आप अपने सही विवरण भर कर अपने आधार कार्ड को अपलोड करें और सबमिट का बटन दबाएं। इसके बाद आपकी कंपनी को उसे ऑनलाइन प्रमाणित करना पड़ेगा। अगर कंपनी वाले उसे प्रमाणित नहीं करते हैं, तो आप इसकी शिकायत पीएफ ऑफिस में कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक लिखित शिकायत पत्र के साथ कंपनी द्वारा जारी अपना पहचान पत्र, वेतन पर्ची या कोई भी ऐसा प्रमाण, जो यह साबित करे कि आप उसी कंपनी मैं काम कर रहे हैं या काम कर चुके हैं, संलग्न करना होगा। आप अपने लिए इस शिकायत पत्र का एक ज़ेरॉक्स भी ले लें। ऑनलाइन शिकायत करने केलिए आपको https://epfigms.gov.in/ वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर ग्रीवांस का ऑप्शन चुनना होगा, फिर अपना विवरण और शिकायत टाइप करके आपको अपनी कंपनी का विवरण भी भरना होगा।
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Sept. 24, 2020, 5:06 p.m. | Tags: govt entitlements   int-PAJ   workplace entitlements