हमारे श्रोता सुबोध साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से पूछ रहे है कि यदि अकाउंट वेरीफाई नहीं होने के कारण पीएफ का पैसा नहीं निकल रहा है तो ऐसी अवस्था में वो क्या करें?
हमारे श्रोता सुबोध साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से पूछ रहे है कि यदि अकाउंट वेरीफाई नहीं होने के कारण पीएफ का पैसा नहीं निकल रहा है तो ऐसी अवस्था में वो क्या करें?
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हम बताना चाहते हैं कि हमने आपके इस सवाल का जवाब पहले भी दिया है। अगर आप अपना जवाब सही और स्पष्ट तरीके से पूछेंगे तो हम आपके सवाल का जवाब और बेहतर तरीके से देपाएगे। लेकिन अभी केलिए आपके सवाल के अनुसार हम आपको वही जवाब दे रहे हैं। ऑफलाइन के.वाई.सी अप्प्रूव होने में दो हफ्ते का समय लग सकता है, और ऑनलाइन में इसे 7 से 10 दिन लग सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर अपने अपना आधार, पैन, और बैंक डिटेल्स के.वाई.सी के तोर पर दी है तो अप्प्रूव होने के बाद सिर्फ आधार और पैन के सामने हरे रंग से वेरिफिड करके दिखेगा और बैंक से सामने सिर्फ N/A करके दिखेगा। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बैंक डिटेल्स अप्प्रूव नहीं हुआ है, अगर आपकी कंपनी इसे उनकी ओर से डिजिटली अप्प्रूव कर देते हैं तो आपका बैंक डिटेल्स भी वेरिफय हो जायेगा। अगर आपका नियोक्ता इसे स्वीकार नहीं करता है, तो आप अपने नियोक्ता के खिलाफ पी.एफ कार्यालय में लिखित शिकायत कर सकते हैं, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप अपने शिकायत-पत्र के साथ कंपनी का पहचान पत्र, या नियुक्ति पत्र जैसे प्रमाण भी संलग्न करें, जिससे यह साबित हो कि आप उस कंपनी में काम कर रहें हैं या काम कर चुके हैं और अपने संदर्भ के लिए शिकायत पत्र का ज़ेरॉक्स भी ले लें।
Sept. 26, 2020, 10:54 a.m. | Tags: govt entitlements int-PAJ workplace entitlements