दिल्ली एन.सी.आर नॉएडा से हमारे एक श्रोता साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते हैं कि उन्होंने फेज 2 स्थित एक्सपोर्ट कंपनी में चार महीनें कार्य कर के कंपनी छोड़ दी थी और दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली। नई कंपनी में कार्य करते हुए छह महीनें हो गए हैं लेकिन अब तक बार बार बोलने के बावज़ूद पुरानी कंपनी वाले उनका पी.एफ ट्रांसफर पत्र नहीं भर रहे हैं।
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आपको बताना चाहेंगे कि PF में तीन CONTRIBUTION होते हैं जैसा कि (EMPLOYEE SHARE,EMPLOYER SHARE और PENSION) तो आप इनमें से एंप्लोई और एंप्लॉयर शेयर का पैसा निकाल सकते हैं लेकिन क्योंकि आपकी नौकरी 6 महीने से कम की है, इसलिए आप पेंशन का पैसा जो भी जमा हुआ है उसे नहीं निकाल सकते हैं। आपको अपना शेयर और कंपनी का शेयर ज़रूर मिल सकता है, अगर कंपनी सहियोग नहीं कर रही है तो आप पीएफ दफ्तर में शिकायत फार्म भर सकते हैं।
April 9, 2019, 9:10 p.m. | Tags: govt entitlements int-PAJ workplace entitlements