दिल्ली एनसीआर उद्योग विहार से अंगद मोरया साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से कहते हैं की ये फेज-5 उद्योग विहार प्लॉट नंबर-790 में कार्यरत हैं। इस कम्पनी में सरकार द्वारा लागु की गई बोनस की मांग करने पर कर्मचारियों को कंपनी प्रताड़ित कर के बाहर निकाल दिया जाता है। इसके लिए मजदूरों को क्या करना चाहिए
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अंगद जी पेमेंट ऑफ वोनस एक्ट के मुताबिक कंपनी अगर मुनाफा कमा रही है तो उसका लाभ श्रमिकों को भी मिलना चाहिए, आमूमन साल में एक बार बोनस दिया जाता है। Payment of Bonus Act, के मुताबिक हर कर्मचारी को सालाना तन्खवाह का 8.33 प्रतिशत भाग कम से कम बोनस के रूप में वित्तीय साल में एक बार मिलना चाहिए। ठेके पर रखे गए मज़दूरों को भी बोनस मिलना ज़रूरी है। ऐसा न होने की सथिती में श्रम अदालत में जा सकते हैं, हम आपक सहायत कर सकते हैं, लेकिन कदम श्रमिकों को ही उठाना होग।
Sept. 11, 2018, 2 p.m. | Tags: grievance wages labour QG workplace entitlements