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झारखंड राज्य से कंचन कुमारी ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि बाल विवाह एक अभिश्राप है , जिसे हमारे कानून में एक अपराध माना गया है। लड़को के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष से कम आयु की शादी को क़ानूनतः बाल विवाह माना गया है। कम उम्र में ही लड़कियों की शादी होने के कारण उनकी बहुत सारी इच्छाएँ मन में ही रह जाती है। साथ में ही कम उम्र में शादी होने के कारण उनके साथ घरेलु हिंसा और सामाजिक बहिष्कार भी बढ़ जाती है। अतः समाज में जागरूकता फैला कर ही बाल विवाह को रोका जा सकता है

आदित्य महतो जी मोबाईल वाणी के माध्यम से बता रहे हैं कि उनके यहाँ जो बाल विवाह हो रहा है। वो क़ानूनन अपराध है। बाल विवाह भरत में या झारखण्ड में हो ,लड़की हो या लड़का हो असमय में शादी दे देते हैं। शादी देने के बाद जब ससुराल जाते हैं तो असमय में ही गर्भधारण कर लेते हैं। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। 20 साल के उम्र के बाद ही गर्भधारण करना ठीक रहेगा।