सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे प्रवासी बच्चों की संख्या और उनकी स्थिति से उसे अवगत कराएं. न्यायालय ने ये निर्देश उस याचिका पर दिया, जिसमें कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच प्रवासी बच्चों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि कोविड-19 संकट की गंभीरता के चलते केंद्र सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी और इस दौरान प्रवासी बच्चे सबसे अधिक प्रभावित हुए और सबसे संवेदनशील स्थिति में हैं। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।