महिला स्व-सहायता समूहों को अतिरिक्त 2 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति के लिए ब्याज अनुदान की सुविधा ========================================================= राज्य शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा मंत्री-परिषद के 24 जनवरी 2023 के आयटम क्रमांक-14 के परिपालन में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में जिन महिला स्व-सहायता समूहों को केन्द्र सरकार द्वारा 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान प्रदान किया गया हैं, उन्हीं महिला स्व-सहायता समूहों को वित्तीय वर्ष 2022-23 से अतिरिक्त 2 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति के लिए ब्याज अनुदान की सुविधा लागू की गई हैं। राज्य शासन द्वारा ब्याज की प्रतिपूर्ति निर्धारित समय पर ऋण वापसी होने पर ही की जायेगी और यह लाभ प्रति समूह 3 लाख रूपये की ऋण सीमा तक ही देय होगा । कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले द्वारा इस संबंध में जिले के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं ।