जिला परिवहन विभाग ने यात्री बसों द्वारा कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन के आरोप में 4 यात्री वाहन पर आर्थिक दंड लगाया है। इन सभी वाहनों को चेतावनी दी गई है और कोरोना नियमों का हर हाल में पालन करने का निर्देश दिया है। जिला परिवहन विभाग ने यह कार्रवाई तब जिला परिवहन विभाग द्वारा चलाई । जब मीडिया में यह बात आई कि जिले में बड़ी संख्या में वाहन कोरोना नियमों का उल्लंघन कर बेधड़क चलाए जा रहे हैं। कोरोना नियमों के तहत सभी यात्री वाहनों पर क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को ही लेकर परिचालन का निर्देश है जो कि यहां इन निर्देशों के उलट बसों में ठुस ठुस कर यात्रियों को बिठाया जा रहा है और उनसे निर्धारित भाड़ा के दुगना भाड़ा वसूल करने की शिकायतें आ रही हैं। इसमें प्राप्त जानकारी में बताया गया कि जिला परिवहन पदाधिकारी शशिशेखरम इन शिकायतों के मद्देनजर बुधवार को नगर क्षेत्र में वाहनों के परिचालन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मानकों का उल्लंघन करने वाले चार वाहनों जुर्माना वसूल किया गया ।उन्होंने बताया कि सभी वाहन चालकों को कोरोना मानकों का हर हाल में पालन करना होगा ।इन नियमों के पालन नहीं करने पर उनके वाहन जप्त कर वाहन के परमिट और लाइसेंस भी रद्द किए जा सकते हैं ।उन्होंने इस संबंध में शेखपुरा और बरबीघा के बीच लोकल बसों के साथ-साथ शेखपुरा से पटना लखीसराय नवादा आदि स्थानों पर जाने वाले बस संचालकों को कड़ी हिदायत दी है।पूरी खबर सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
