पेटरवार, प्रतिनिधि। प्रखंड के मायापुर पंचायत अंतर्गत मायापुर स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय के बगल में रविवार को वन अधिकार कानून 2006 के तहत ग्राम सभा की गई। जिसकी अध्यक्षता लखी राम बास्के ने की जबकि मोतीलाल बेसरा ने संचालन की। ग्राम सभा के दौरान गांव के वन क्षेत्र के सिमाना में ग्राम सभा के द्वारा अधिसूचना का साइन बोर्ड सैकड़ों ग्रामीणों की उपस्थिति में गाड़ा गया। बोर्ड गड़ी के पूर्व एक ग्राम सभा की गई जिसमें कहा गया कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 एवं संशोधन नियम 2012 के तहत यह संसाधन क्षेत्र है जिसमें वन विस्तार का अधिकार, वनोपज का अधिकार, सामुदायिक संसाधनों का संरक्षण, संवर्धन एवं प्रबंधन का अधिकार, जैव विविधता का अधिकार, पुनर्वास का अधिकार व पर्यावरण संरक्षण का अधिकार आदि शामिल है। कहा कि ग्राम सभा के अनुमति के वगैर इस जंगल में आग लगाना, पेड़ काटना, वन्य जीवों ओर जैव विविधता को नुकसान पहुंचाना सख्त मना है। कहा कि अगर ऐसा करते हुए लोग पकड़ें जाएंगे तो ग्राम सभा की ओर से उसे दंडित किया जाएगा ओर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड गड़ी के पूर्व की गई जिसे मुख्य अतिथि झारखंड जंगल बचाव केंद्रीय प्रभारी राजेश कुमार महतो, पंचायत के मुखिया नाम किशोर मांझी, उप मुखिया नरेंद्र हांसदा, मोती लाल बेसरा, मनेश टुडू, अर्जुन पावरिया, निर्मला देवी, सूरज करमाली, सानू राम मांझी, महानंद मांझी, सुखदेव टुडू, नायके हड़ाम , मांझी हड़ाम, गौड़ेत हड़ाम सहित दर्जनों ग्रामीणों ने संबोधित किया। इस मौके पर ग्राम सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र मांझी, सचिव तिसमुनि देवी, कोषाध्यक्ष सीताराम मांझी सहित अन्य ग्रामीण शामिल रहे।
