पंचायती राज विभाग ने सूबे के सभी 38 जिला परिषदों को धारित भूमि के आंकड़ों की समीक्षा कर इसकी सूची तैयार करने और अपनी तमाम भूमि की अद्यतन लगान रसीद कटाने का सख्त निर्देश दिया है। यह भी कहा कि भूमि एवं राजस्भ विभाग से प्राप्त सैरातों की अविलंब बंदोबस्ती करा लें। ऐसा नहीं करने पर उक्त सैरात को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग वापस ले सकता है। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव ने यह आदेश सभी उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को दिया गया है। सुरक्षित जमा निर्धारण के संबंध में विभागीय आदेश के आलोक में नियमानुसार शीघ्र कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही जिला परिषदों में विभिन्न पदों पर रिक्ति को लेकर पंचायती राज विभाग ने सभी जिप को अपने 12 दिसम्बर 2022 के निर्देशों की याद दिलाते हुए रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन करने का निर्देश दिया है।