आपका पैसा आपकी ताकत की आज की कड़ी में हम सुनेंगे और जानेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ी श्रोताओं के विचार
आपका पैसा आपकी ताकत की आज की कड़ी में हम सुनेंगे और जानेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ी जानकारी
आपका पैसा आपकी ताकत की आज की कड़ी में हम सुनेंगे और जानेंगे सरकारी बीमा योजना से जुड़ी जानकारी
आपका पैसा आपकी ताकत की आज की कड़ी में हम सुनेंगे और जानेंगे स्वास्थ्य बीमा के बारे में
आपका पैसा आपकी ताकत की आज की कड़ी में हम सुनेंगे और जानेंगे बीमा के बारे में
रबी विपणन वर्ष 2024-25 के तहत किसान पंजीयन 5 फरवरी से 1 मार्च तक किया जायेगा। रबी विपणन में समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए 82 पंजीयन बनाए गए है। किसान स्वयं अपने मोबाईल से घर बैठे किसान एप के माध्यम से पंजीयन करा सकते है। इससे किसानों को पंजीयन केन्द्रों में लाइन लगाकर पंजीयन कराने की समस्या से मुक्ति मिलेगी। किसान ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र तथा सहकारी समितियों एवं विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र एवं एमपी किसान एप पर पंजीयन निःशुल्क करवा सकते है। इसके साथ ही एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर कियोस्क, लोक सेवा केन्द्र एवं निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित सायबर कैफे पर शुल्क देकर पंजीयन करा सकते है। पंजीयन केन्द्र पर किसानों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए सूचना बोर्ड प्रदर्शित किया जाएगा। पंजीयन की जानकारी मुनादी, एसएमएस, व्हाट्सएप ग्रुप तथा अन्य माध्यम से दी जायेगी। पंजीयन कराते समय किसानों को पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे समग्र आईडी, आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, पास बुक, मोबाईल नंबर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।
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फिरोज़ बागी मोबाईल वाणी सतना। किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए मध्यप्रदेश में कृषि विभाग द्वारा प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए कृषि अधिकारी सतना द्वारा बताया गया है कि रबी सीजन 2023-24 की अधिसूचित फसलों के बीमा की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 निर्धारित की गई है। इसके लिए अऋणी किसान अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक लोक सेवा केंद्र एवं निर्धारित बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के माध्यम से करवा सकते हैं। जबकि जबकि ऋणी किसानों का बीमा निर्धारित बैंक के माध्यम से किया जाएगा। कृषि अधिकारी ने बताया कि रवि 2023- 24 की अधिसूचना के अनुसार बीमित फसलों में जिला स्तर पर मसूर, तहसील स्तर पर अलसी तथा पटवारी हल्का स्तर पर सिंचित और असंचित गेहूं , चना एवं राई , सरसों फसल को अधिसूचित किया गया है। कृषकों को सभी अनाज ,दलहन, तिलहन फसलों के लिए बीमित राशि का प्रीमियम अधिकतम डेढ (1.5) प्रतिशत देना होगा।