केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम या ऑनलाइन ठगी की घटनाओं को रोकने और इनकी शिकायत दर्ज कराने के लिए एक नेशनल हेल्पलाइन नंबर (155260) जारी किया है. आप धोखाधड़ी की शिकायत इस नंबर पर दर्ज करा सकते हैं.. एक ओर टेक्नोलॉजी ने हमारा जीवन आसान बनाया है वहीं इसके कुछ नुकसान भी हैं जो हमें झेलने पड़ते हैं. डिजिटलाइजेशन के दौर में हर चीज हमसे सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है. इन सबके साथ ऑनलाइन पेमेंट भी बढ़े हैं. ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा से हमें खुदरा रुपयों की चिंता नहीं रहती और यह आसान भी है. लेकिन इसके साथ ही इसमें धोखाधड़ी की संभावना भी बनी रहती है. ऑनलाइन ठगी की खबरें हम आए दिन पढ़ते रहते हैं. इस आर्टिकल में हम बताएंगे कि अगर कभी आप ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जाएं तो आपको क्या-क्या कदम उठाने चाहिए.यदि आप सावधानी न बरतें तो कोई भी आपका पासवर्ड चुरा कर आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकता है. कोई फिशिंग के जरिये भी आपको नुकसान पहुंचा सकता हैं. साइबर ठग अक्सर कोई ऑफर के बारे में बताकर, कभी आपके एकाउंट में नंबर अपडेट करने को लेकर तो कभी किसी और बहाने से ठगी का जाल बुनते हैं. ज्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है इसलिए उन्हें झांसे में ले लेना आसान भी हो जाता है. ऐसे में आपको सावधान रहना बेहद जरूरी है.

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यूआईडीएआई दिल्ली तथा एमपीएसईडीसी, भोपाल की गाइडलाइन के अनुसार आधार पंजीयन केन्द्र का संचालन किसी शासकीय परिसर के अतिरिक्त अन्य स्थान पर नहीं किया जा सकता है। जिन आधार सुपरवाइजर द्वारा ऐसा किया जाता है वह पूर्णतः अवैध है। साथ ही यदि बाजार की किसी भी दुकान में आधार बनाये अथवा सुधारे जाने संबंधी बोर्ड लगाया जाता है तो वह भी अवैध है। इससे आम नागरिक में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है और अन्य आधार पंजीयन सुपरवाइजर जो निर्धारित स्थान पर पंजीयन का कार्य कर रहे हैं प्रभावित होते हैं। आधार से संबंधित शुल्क भी शासन द्वारा निर्धारित किए गए हैं। आधार का पंजीयन पूर्णतः निःशुल्क है। इसके पश्चात बायोमेट्रिक अपडेट फोटो, उंगली के निशान, आंख की रेटिना आदि के डेमोग्राफिक अपडेट मोबाइल नंबर, पता आदि सहित 100 रुपये शुल्क निर्धारित है। केवल डेमोग्राफिक अपडेट के लिए 50 रुपये तथा ई-आधार कार्ड के कलर प्रिंट आउट के लिए 30 रुपये का शुल्क निर्धारित है। यदि कोई व्यक्ति अधिक शुल्क लेता है, तो वह अवैध है। आधार केन्द्रों पर शुल्क की जानकारी का बैनर लगा होना, रजिस्टर पंजी संधारित होना, जिसमें हितग्राहियों की डिटेल जानकारी शुल्क का विवरण भी दर्ज होना आवश्यक है। आधार हेल्पलाइन नंबर 1947 पर रसीद में दी गयी जानकारी अनुसार शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। आवेदक या पीड़ित व्यक्ति यूआईडीएआई दिल्ली के मेल आईडी help@uidai.gov.in पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा सिलाई मशीन योजना के तहत आवेदन महिलाओं के साथ-साथ पुरुष भी कर सकते हैं आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए और आवेदन महिला या पुरुष या विधवा या विकलांग आदि सभी कर सकते हैं और ₹15000 दर्जी वर्ग में प्राप्त कर सकते हैं, इस योजना में आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास आधार कार्ड और राशन कार्ड और बैंक खाता होना जरूरी है, और आधार में लिंक मोबाइल नंबर से ऑनलाइन घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं और ऑफलाइन आवेदन हेतु प्रक्रिया भी नीचे बताई गई है जो आप देख सकते हैं, PM Vishwakarma Silai Machine Registration  PM Vishwakarma Yojana Official Portal  पर जाएं, पोर्टल पर होम पेज पर ही अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करें,. पोर्टल का लिंक हमने नीचे आपको दिया है, आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करें इसके लिए सभी जरूरी दस्तावेज और विवरण पूरा भरें और सिलाई मशीन हेतु दर्जी वर्ग में आवेदन करें, ऑनलाइन घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं वहीं ऑफलाइन आवेदन हेतु नजदीकी सीएससी सेंटर या जन सेवा केंद्र पर जा सकते हैं, आवेदन के पश्चात फ्री प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र v15000 मिलेंगे, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत फ्री सिलाई मशीन का फायदा मिलता है इसलिए इस योजना में आवेदन करके अभी देश की गृहणी महिलाएं फायदा प्राप्त कर सकती है क्योंकि महिलाओं को योजना में प्राथमिकता दी गई है और लगातार महिलाएं इस योजना में आवेदन कर रही है PM Vishwakarma Yojana Official Portal Link – Click Here Silai Machine Last Date – Click Here PM Vishwakarma Yojana Beneficiary List 1. कारपेंटर 2. नाव बनाने वाले 3. अस्त्र बनाने वाले 4. लोहार 5. ताला बनाने वाले 6. हथौड़ा और टूलकिट निर्माता 7. सुनार 8. कुम्हार 9. मूर्तीकार 10. मोची 11. राज मिस्त्री 12. डलिया, चटाई, झाड़ बनाने वाले 13. पारंपरिक गुड़िया और खिलौने बनाने वाले 14. नाई 15. मालाकार 16. धोबी 17. दर्जी 18. मछली का जाल बनाने वाले

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