उत्तरप्रदेश राज्य के बस्ती ज़िला से विजयपाल चौधरी कहते हैं कि पैतृिक संपति में दो हजार पांच कानून के अनुसार बेटियों को भी हक़ दिया गया है क्योंकि जन्म से ही बेटियां जमीन की सहभागीदार है और अपने माता पिता की जमीन और घर में वो अपना हिस्सा मांग सकती है