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जिला दण्डाधिकारी सारण राजेश मीणा के द्वारा आदेश मंगलवार को जारी किया गया है कि धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा को 22 जून 2022 तक विस्तारित किया जाये।ऐसी संभावना है कि उपद्रवियों द्वारा असंवैधानिक ढंग से शांति भंग करने का प्रयास किया जा सकता है, जिससे सरकारी परिसम्पतियों का नुकसान एवं बाधा उत्पन्न हो सकती है। संपूर्ण जिला में सार्वजनिक स्थलों, धार्मिक स्थलों, सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक सम्पतियों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड, मैदानों सहित सम्पूर्ण जिला अंर्तगत संहिता की धारा 144 के प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।

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छात्रों द्वारा हिंसक प्रदर्शन के बाद सारण में इंटरनेट सेवा बंद करने का लिया गया निर्णय। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।

सारण जिले में हुए हिंसक प्रदर्शन को जिला प्रशासन सारण ने काफी गंभीरता से लिया है। जिला दंडाधिकारी सारण श्री राजेश मीणा एवं पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार स्वयं पुलिस दलबल के साथ पूरे जिले की स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए थे। हिंसक प्रदर्शन से प्रभावित क्षेत्रों का जिला दंडाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा स्वयं 17.6.22 को मुआयना किया । विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।