उत्तरप्रदेश राज्य से नौमान,साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से कहते है कि राशन कार्ड में जिस व्यक्ति का नाम दर्ज़ है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो परिवार वालों को उनके यूनिट का लाभ नहीं मिल सकता है