किसी भी संस्थान पर 15 से ज्यादा श्रमिक काम करते हैं, तो उन्हें पीएफ का लाभ मिलना चाहिए, साथ ही अगर एक श्रमिक की आय ईएसआई के दायरे में आती है तो वो लाभ मिलना ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए बात श्रमिको को ही उठानी पड़ेगी, पीएफ विभाग शिकायत मिलने पर कार्रवाई करता है , लेकिन ये जानकारी तो श्रमिकों को ही देनी होगी कि उन्हें पीएफ ईएसआई का लाभ नहीं मिल रहा।
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किसी भी संस्थान पर 15 से ज्यादा श्रमिक काम करते हैं, तो उन्हें पीएफ का लाभ मिलना चाहिए, साथ ही अगर एक श्रमिक की आय ईएसआई के दायरे में आती है तो वो लाभ मिलना ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए बात श्रमिको को ही उठानी पड़ेगी, पीएफ विभाग शिकायत मिलने पर कार्रवाई करता है , लेकिन ये जानकारी तो श्रमिकों को ही देनी होगी कि उन्हें पीएफ ईएसआई का लाभ नहीं मिल रहा।
Sept. 11, 2018, 1:24 p.m. | Tags: grievance wages labour workplace entitlements