झारखंड राज्य के हज़ारीबाग़ जिला से ताजीम अंसारी मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते हैं कि समाज के लोगों को बाल विवाह के खिलाफ सामने आने की जरुरत है।बाल विवाह के विरुद्ध समाज के लोगों को जागरूक होने की जरुरत है।बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए सरकार ने कई तरह के कानून बनाए हैं।इसका उल्लंघन करने पर 1 लाख रूपये का जुर्माना और 2 साल की जेल है।इसके बावजूद आज निःसंकोच समाज के लोग बाल विवाह का अपराध निरंतर करते जा रहे हैं।इस अपराध को रोकने के लिए समाज के लोगों को ही आगे आना पड़ेगा।मुस्लिम समाज या हिन्दू समाज के जो अध्य्क्ष हैं उन्हें आगे बढ़ कर बाल विवाह के अपराध को रोकना चाहिए
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जिला हज़ारीबाग़ के चुरचू प्रखंड से ताजीम अंसारी जी मोबाइल वाणी के माध्यम से बाल विवाह पर आधारित एक गीत प्रस्तुत कर रहें हैं।
झारखण्ड राज्य के हजारीबाग जिले से मोहम्मद ताज़िम अंसारी ने मोबाईल वाणी के माध्यम से बताया कि वर्तमान में सरकार सभी योजनाओं को आधार से लिंक करने का नियम और कानून बना रही है,यह गरीबों के हित में नहीं है और ये गरीबों के लिए कोई मायने नहीं रखती है।आज गरीब परिवार दर-दर की ठोकरें खाने के लिए विवश है तथा दो वक्त की रोटी के लिए तरस गया है।सरकार की विभिन्न योजनाएँ जिसके तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन ,विधवा पेंशन तथा एक रूपये चावल उपलब्ध करा कर गरीबों को राहत देने का प्रयास किया जाना ,जरुरतमंदो के हित में उठाया गया उचित कदम था।परन्तु वर्तमान में सरकार की नीतियाँ जैसे आधार से जोड़ने का काम ,ये गरीबों के लिए अहितकारी है।ऐसा करने से बहुत से गरीब भूखे मर जायेंगे।अतः केंद्र सरकार से अनुरोध है कि दबे ,कुचले गरीब तबके के लोगों के विषय में गंभीरता से सोचे और इनके हित के लिए उचित कदम उठाये।
जिला हज़ारीबाग़,चुरचू प्रखंड से ताजीम अंसारी जी मोबाइल वाणी पर चल रहे कार्यक्रम बाल विवाह मुक्त झारखण्ड अभियान की पांचवी कड़ी के संदर्भ में बताते हैं कि, जो अभिभावक अपने बच्चों का बाल विवाह करते हैं, वे एक बहुत बड़ा अपराध का कार्य कर रहे हैं।इसलिए सरकार ने जो कानून व्यवस्था बनाया है, जिसके अंतर्गत किसी भी समाज या जाति में बच्चों का बाल विवाह ना हो,उसे कायम रखने के लिए प्रत्येक नागरिकों को भी प्रखंड स्तर पर मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।साथ ही बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए जिससे वे आगे जा कर विकास का कार्य कर सकें।
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जिला हजारीबाग के चुरचू प्रखण्ड से मोहम्मद काजिम अंसारी जी झारखंड मोबाईल वाणी के माध्यम से बता रहे है कि आज जो हमारे समाज में 18 साल से काम उम्र के बच्चों का बाल विवाह कर रहे है। यह घनघोर अन्याय है और यह एक अपराध भी है। और जो ऐसा करते है चाहे वो किसी भी वर्ग के हो उन्हें नहीं बख्शा जाना चाहिए।और ऐसा होने पर हमे इसकी सूचना थाना प्रभारी ,बीडीओ, मुखिया और पंचायत समिति को देनी चाहिए। और इसके लिए ये सरकार से आग्रह कर रहे है कि जिस तरह से बीडीओ को जिम्मेदारी दी गयी है। इसके लिए बीडीओ को पूर्ण रूप से मुखिया पंचायत समिति और वार्ड के लोगो को मिलाकर एक समिति बनाने का काम करना चाहिए। और वैसे लोगो को यह जिम्मेवारी सौंपा जाये ताकि आने वाले दिन में कोई भी समाज या धर्म के लोग बाल विवाह करते है। और अगर कोई बाल विवाह करे तो उसे समाज कभी भी बख्शने का काम नहीं करेगा।
जिला हजारीबाग से ताजीम जी मोबाईल वाणी के माध्यम से बताते हैं कि कोई भी शख्स अपने बच्चों का अगर बाल विवाह कराता है। तो वो उस बच्चे की ज़िन्दगी को ख़राब कर रहा है। इसलिए वैसे लोगो पर जो लगाम सरकार ने लगाया है। कानून 2006 जो लागू किया है उसके माध्यम से वैसे लोगो को रोकने का काम करे। क्योकि आज पुरे झारखण्ड में किसी भी धर्म और किसी भी समाज के लोग के द्वारा बच्चो की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए वैसे लोगो को समाज कभी भी बक्सने का काम न करे। और वैसे लोगो पर कानूनी करवाई भी किया जाए।
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