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संग्रामपुर मुंगेर बिहार सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार में कई अनेक योजनाओं के तहत पौधारोपण करवाया गया जिसको लेकर के बिहार में पर्यावरण को बचाने को लेकर के करोड़ों से अधिक पौधारोपण किया गया जिसमें की अरबों खरबों रुपैया खर्च किए गए ठीक उसी क्रम में आज जिले के संग्रामपुर प्रखंड के कटियारी पंचायत के कई गांव में आईटीसी मुंगेर के के द्वारा आज प्रखंड में लगभग 18 सौ से अधिक पौधे लगवाया गया वही आईटीसी मुंगेर के सुपरवाइजर रोशनी कुमारी के द्वारा यह बताया गया कि संग्रामपुर प्रखंड में कुल 4 गांव में वृक्षारोपण का कार्यक्रम करवाया गया जिसमें की आज अट्ठारह सौ पौधे गिरवा करके लगवाने का कार्य करवाया गया इसका यह लक्ष्य यह है कि कम समय में किसानों को अधिक मुनाफा करवाया जाए वही मौके पर किसान सारणी मंडल ने बताया कि हमने आज से कई वर्ष पूर्व वृक्षारोपण का कार्य किए थे जिसे कि अभी हम अभी बेच करके अपने घर के कार्यों को कर रहे हैं और फिर सैकड़ों से अधिक पौधे को लगाने का कार्य कर रहे हैं वही इस मौके पर किसान तारिणी मंडल संजय मंडल इत्यादि लोग मौजूद थे

सशस्त्र सीमा बल 16वीं वाहिनी ने किया वृक्षारोपण, हवेली खड़गपुर।सशस्त्र सीमा बल 16वीं वाहिनी एफ कंपनी हवेली खड़गपुर सहायक कमांडेंट पंकज यादव के मार्गदर्शन पर नगर के रमणकाबाद काली मंदिर में वृक्षारोपण कार्यक्रम  संपन्न हुआ।  संयोजक इंस्पेक्टर रोहित कुमार सिंह ने कहा कि पर्यावरण के संतुलन में वृक्ष की अहम भूमिका है। हर मानव का कर्तव्य है, जीवन में कम से कम एक वृक्ष अवश्य तैयार करें।  फलदार एवं छायादार वृक्ष लगाया गया । इस अवसर पर पूर्व पंचायत समिति सदस्य प्रकाश यादव, पुनीत यादव, जवाहर साह, एसएसबी के सब इंस्पेक्टर ललित कुमार, रोशन लाल, कैलाश, सोनू, सतीश आदि  थे।

सशस्त्र सीमा बल 16वीं वाहिनी ने किया वृक्षारोपण, हवेली खड़गपुर।सशस्त्र सीमा बल 16वीं वाहिनी एफ कंपनी हवेली खड़गपुर सहायक कमांडेंट पंकज यादव के मार्गदर्शन पर नगर के रमणकाबाद काली मंदिर में वृक्षारोपण कार्यक्रम  संपन्न हुआ।  संयोजक इंस्पेक्टर रोहित कुमार सिंह ने कहा कि पर्यावरण के संतुलन में वृक्ष की अहम भूमिका है। हर मानव का कर्तव्य है, जीवन में कम से कम एक वृक्ष अवश्य तैयार करें।  फलदार एवं छायादार वृक्ष लगाया गया । इस अवसर पर पूर्व पंचायत समिति सदस्य प्रकाश यादव, पुनीत यादव, जवाहर साह, एसएसबी के सब इंस्पेक्टर ललित कुमार, रोशन लाल, कैलाश, सोनू, सतीश आदि  थे।

पर्यावरण संरक्षण के लिए ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से किया गया पौधारोपण कार्यक्रम

बुधवार को सदर प्रखंड अंतर्गत मय पंचायत में डस्टबिन वितरण का शुभारंभ उप विकास आयुक्त संजय कुमार द्वारा किया गया उन्होंने कहा कि डस्टबिन वितरण से लोग कचरा इधर-उधर नहीं सकेंगे कचरे का सही उपयोग डब्बे में करेंगे ताकि पंचायत में स्वच्छता बनी रहे। मौके पर उपस्थित पंचायत की मुखिया सोनी देवी ,समाजसेवी विकास यादव, उप मुखिया गणेश कुमार गौतम मुख्य रूप से उपस्थित थे।

पेड़ कटाई मामले में वन विभाग की टीम ने शुरू की जांच

धरती की चाहते हो सुरक्षा, पर्यावरण की करनी होगी रक्षा.. पेड़-पौधे हैं मानव के लिए वरदान, मत करो इनका अपमान.. जब रखोगे पर्यावरण का ध्यान, तभी बनेगा अपना देश महान.. चारों तरफ बढ़ाओ जागरूकता, पर्यावरण है आज की आवश्यकता..दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस' को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल एक अलग थीम होती है जिसका इस्तेमाल इस दिन को मनाने के लिए किया जाता है. इस बार विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम है, 'ओन्ली वन अर्थ' मतलब 'केवल एक पृथ्वी' है. यह नीतियों और विकल्पों में परिवर्तनकारी बदलावों का आह्वान करता है ताकि प्रकृति के साथ स्वच्छ, हरित और टिकाऊ जीवन को सक्षम बनाया जा सके. यह प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहने की आवश्यकता को बताता है.प्रिय श्रोतागण आप सभी को मोबाइल वाणी परिवार की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक बधाई ...पेड़ लगाए और जीवन को सुरक्षित बनाये धन्यवाद।

31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जिलाभर में आयोजित होंगे कई जागरूकता कार्यक्रम - विभिन्न जानलेवा बीमारियों की जड़ है तम्बाकू का सेवन - मजबूत इच्छाशक्ति के साथ प्रण लेकर छोड़ सकते हैं तम्बाकू सेवन की लत - तम्बाकू सेवन रोकने के लिए सरकार द्वारा बनाया गया है कानून मुंगेर, 19 मई। आगामी 31 मई को मनाए जाने तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा) के तहत तय किया गया कानून : उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर धारा 4 के अनुसार 200 रुपये की जुर्माना देय है। वहीं धारा 5 के अनुसार तम्बाकू पदार्थों के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर 1 से 5 साल की कैद व 1000 से 5000 तक का जुर्माना देय है। धारा 6 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के अवयस्कों को तम्बाकू पदार्थ बेचने वालों को 200 रुपये जुर्माना लगाया जाता है। वहीं धारा 7 के अनुसार बिना चित्रित व पैकेट के 85% भाग पर मुख्य रूप से न छपे वैधानिक चेतावनी के तम्बाकू पदार्थ बेचने पर 2 से 5 साल की कैद व 1000 से 10000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

बढ़ते प्रदूषण और उसके दुष्परिणाम चिंता का विषय:- सत्येंद्र कुमार सिंह