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बिहार राज्य मुंगेर जिले से दीपक कुमार आर्य जी ने मुंगेर की आवाज के माध्यम से एक ग्रामीण से बातचीत की। उन्होंने बताया की मोबाईल वाणी सुनकर बहुत अच्छा लगा इसमें उनको बीमा की जानकारी मिली है। वे एक दुकानदार हैं और पैसे की कमी के कारण अभी बीमा नहीं कर सके हैं।

-प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल पदाधिकारी नहीं रहने के कारण हो रही है असुविधा. -तेज गति से गाङी चलाने के कारण रोज हो रहीं हैं दुर्घटनाएं . -गरीब सवर्णों के 10% आरक्षण के लिए आवश्यक मानदंड एवं दस्तावेज

बिहार राज्य के मुंगेर जिले से सुबोध गिरी जी ने मुंगेर की आवाज के माध्यम से जानकारी देते हुए राजा झा जी से बातचीत की बातचीत के दौरान राजा जी ने बताया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचल पदाधिकारी के नहीं रहने से समस्या आ रही है विधवा पेंशन वृद्धा पेंशन वार्ड सदस्यों का कार्य पंचायत समिति का कार्य बाधित होता है साथ ही अंचल पदाधिकारी के नीचे पद में रहने वाले अधिकारियों को कमसे कम कुछ कार्य भार संभालना चाहिए। सुबोध गिरी जी के द्वारा दूसरे ग्रामीण से हुयी बातचीत में पता चला की प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचल पदाधिकारी के नहीं रहने से लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

बिहार राज्य के मुंगेर जिले से दीपक कुमार जी ने मुंगेर की आवाज के माध्यम से जानकारी देते हुये बताया कि केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक  संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम के जरिये संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया गया है. इसके जरिये एक प्रावधान जोड़ा गया है, जो सरकार को 'नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर किसी तबके की तरक्की के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है.आरक्षण पाने के लिए सरकार ने कुछ मानदंड तय किए हैं. इन मानदंड को फॉलो करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षणका लाभ मिल पाएगा. ये मानदंड हैं- >> सालाना आय 8 लाख रुपये से कम >> खेती योग्य जमीन 5 हेक्टेयर से कम हो >> आवासीय घर 1000 स्क्वॉयर फुट से कम >> नगरपालिका द्वारा नोटिफाइड अधिसूचित क्षेत्र में   प्लॉट 109 यार्ड से क >> नगरपालिका एरिया में नॉन नॉटिफाइड आवासीय प्लॉट 209 यार्ड से कम होनी चाहिए. आरक्षण के लिए जरूरी होंगे ये डॉक्यूमेंट- इस आरक्षण का फायदा उठाने के लिए सवर्ण जाति के लोगों को ये कागजात दिखाने होंगे. >> आरक्षण का लाभ उठाने के लिए आपको आय प्रमाण पत्र दिखाना होगा>> जाति प्रमाण पत्र >>बीपीएल कार्ड :-आरक्षण का लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि आप इस बात को भी साबित करें कि आपक सवर्णों में भी पिछड़े हुए हैं. ऐसे में अगर बीपीएल कार्ड है तो आपके लिए यह कार्ड बेहतर साबित हो सकता है. >>इनकम टैक्‍स रिटर्न : सवर्णों को आरक्षण का लाभ उठाना है तो इनकम टैक्‍स रिटर्न के कागजात अपने साथ रखने होंगे. फॉर्म 16 के जरिए आप इस बात का प्रमाण दे सकते हैं कि आपकी आय आठ लाख रुपये से कम है और आप आरक्षण के दायरे में आते हैं. >> आधार कार्ड, बैंक और पास बुक भी दिखाना जरूरी होगा

मोबाइल वाणी संवाददाता रजनी कुमार सिंह से बात करते हुए मुकेश कुमार, विक्तिय सलाहकार ने बताया की केंद्र की अंतरिम बजट 19 एक सभी के लिए बेहतर परन्तु आम आदमी के लिए टैक्स स्लैब में दी गयी बढ़ोतरी मात्र I वहीँ किसान के आय वृद्धि पर बताया की आर्थिक सहायता की जगह न्यूनतम समर्थन मूल्य का बढना ज्यादा आवश्यक है, अधिक के लिए सुने पूरी बातचीत

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बिहार राज्य के मुंगेर जिले से राजीव कुमार जी ने मुंगेर की आवाज के माध्यम से ग्रामीण जयंत पासवान जी से बातचीत कि। बातचीत के दौरान जयंत पासवान जी ने ईवीएम मशीन के सदुपयोग दुरुपयोग पर बात रखते हुए बताया कि ईवीएम मशीन का कई जगह पर खुद का उनका भी अनुभव है ,कि ईवीएम मशीन से दुरुपयोग बोट कम होता है। खासकर के ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण है, जब वोट डालने जाते हैं तो एक साथ में एक या दो से भी ज्यादा बटन दबा देते हैं. ऐसी स्थिति में बोर्ड की भी बर्बादी होती है लेकिन अगर पेपर से चुनाव होता है तो पढ़े-लिखे के साथ मूर्ख भी सही जगह पर लगाते हैं और उनको पता है कि हमने वोट दिया इसलिए बैलेट पेपर से ही चुना होता कि सभी को पता चले कि हमने की और सरकार बनने में जो जनता की भागीदारी होती है वह पूरी हो पाएगी।